कंगना को अदालत ने तीन बार नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया था लेकिन कंगना न तो स्वयं आई और ना ही कंगना का कोई अधिवक्ता
आगरा 08 जनवरी ।
आगरा की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की अदालत में हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में गुरुवार को सांसद को तलब करने का आदेश हो सकता है।
विगत 2 जनवरी 25 को वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भैया, राम दत्त दिवाकर, बी.एस.फौजदार, राकेश नौहवार, राजेंद्र गुप्ता धीरज, अजय कुमार सागर सहित तमाम अधिवक्ताओं ने बहस करते हुए दलील दी थी कि कंगना ने देश के करोड़ों किसानों को हत्यारा बलात्कारी और अलगाववादी बता कर उनका अपमान किया है।
Also Read – गैर इरादतन हत्या एवं अन्य आरोप में दंपत्ति बरी
साथ ही कंगना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का अपमान करते हुए देश को 1947 मिली आजादी को महात्मा गांधी के भीख के कटोरे में मिली बता कर तमाम क्रांतिकारी शहीदों तथा लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और पूरे राष्ट्र का अपमान किया है ।विगत 18 दिसंबर 2024 को अधिवक्ताओं की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई थी।
2 जनवरी 25 को मौखिक रूप से कोर्ट में बहस सुनाई गई। ज्ञात हो कि कंगना को कोर्ट ने तीन बार नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया था लेकिन कंगना न तो स्वयं आई और ना ही कंगना का कोई अधिवक्ता आया ।
2 जनवरी 25 को बहस सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह ने 9 जनवरी 2025 की तिथि आदेश के लिए नियत की थी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin