आगरा उपभोक्ता फोरम प्रथम ने सहारा सोसाइटी को ₹1.53 लाख का भुगतान करने का दिया आदेश

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आगरा।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) आगरा के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को शिकायत कर्ता महिला रजनी नागर को ₹1,53,460/- का भुगतान करने का आदेश दिया है, क्योंकि कंपनी परिपक्वता तिथि पर उनकी सावधि जमा (FD) राशि का भुगतान करने में विफल रही। यह मामला 23 मार्च, 2023 को दायर किया गया था, और 25 सितंबर, 2023 को नागर के पक्ष में फैसला सुनाया गया।

नागर ने 27 फरवरी, 2019 को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में ₹89,000/- की सावधि जमा राशि का निवेश किया था। इस FD की परिपक्वता तिथि 27 अगस्त, 2020 थी, जिस पर परिपक्वता राशि ₹1,02,083/- थी।

हालांकि, अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी समय पर परिपक्वता राशि का भुगतान करने में विफल रही।

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अपना पैसा लेने के लिए बार-बार प्रयास करने के बाद, नागर ने अपने वकील अखिलेश कुमार यादव के माध्यम से 25 फरवरी, 2023 को कंपनी को एक कानूनी नोटिस भेजा। फिर भी उन्हें भुगतान नहीं मिला।

यह मामला एकपक्षीय रूप से सुना गया,क्योंकि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रतिनिधि को नोटिस दिए जाने के बावजूद वे न तो अदालत में उपस्थित हुए और न ही कोई लिखित बयान प्रस्तुत किया।

आयोग ने नागर द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की समीक्षा की, जिसमें उनका हलफनामा, मूल एफडी रसीद, और उनके द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस की एक प्रति शामिल थी।

अपने आदेश में, आयोग ने फैसला सुनाया कि परिपक्वता राशि का भुगतान करने में कंपनी की विफलता सेवा में कमी है। आयोग ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह नागर को ₹1,02,083/- की परिपक्वता राशि का भुगतान 27 अगस्त, 2020 की परिपक्वता तिथि से वास्तविक भुगतान तक 7% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ करे।

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आदेश में मानसिक उत्पीड़न के लिए ₹5,000/- और वाद व्यय के लिए ₹2,000/- का मुआवजा भी शामिल था, जिसका भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाना था। यदि भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया, तो ब्याज दर बढ़कर 9% हो जाएगी।

13 सितंबर, 2025 को, आदेश को लागू करने के लिए एक सुनवाई हुई। अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि लखनऊ के जिला कलेक्टर द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के माध्यम से कुल ₹1,53,460/- की राशि वसूल कर आयोग के खाते में जमा कर दी गई थी।

इस राशि का भुगतान एक अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से रजनी नागर को करने का आदेश जारी किया गया था। 13 सितंबर, 2025 को जारी किया गया चेक ₹1,53,460/- का था। 13 सितंबर 2025 को रजनी नागर को आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने चेक प्रदान किया ।

Attachment/Order/Judgement – Rajni Naagar

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विवेक कुमार जैन
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