20 वर्ष बाद आगरा के उपभोक्ता आयोग प्रथम ने विधवा को क्लेम राशि दिला कर प्रदान की राहत

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां
विधवा के पति ने अपने जीवन काल मे एलआईसी की एक लाख की पॉलिसी
पति की वर्ष 2005 में मृत्यू होने पर किया था क्लेम प्रस्तुत
एल.आई.सी. ने कर दिया था क्लेम खारिज
वर्ष 2007 में उपभोक्ता आयोग ने दिये थे वादनी के पक्ष में आदेश, लेकिन एलआईसी ने अदा नहीं की थी धनराशि
आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विधवा को न्याय देते हुए सौंपा 2 लाख 70 हजार धनराशि का चैक

आगरा 11 अक्टूबर।

पति की मृत्यु के उपरांत असहाय विधवा महिला ने 20 वर्ष तक एल.आई.सी. से अपने पति के क्लेम की राशि प्राप्ति हेतु कानूनी जंग लड़ी।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने एल.आई.सी. द्वारा प्रस्तुत रकम का चैक वादनी को सौंप बड़ी राहत प्रदान की।

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मामले के अनुसार वादनी श्रीमती राम वती पत्नी स्व.राम स्वरूप कुशवाह निवासनी नगला गूलर, बोदला, थाना जगदीशपुरा के पति राम स्वरूप कुशवाहा ने अपने जीवन काल मे एल.आई.सी. से एक लाख रुपये की बीमा पॉलसी ली थी जिसकी नियमित किस्तें अदा की गई थी।

वादनी के पति राम स्वरूप कुशवाह की 29 सितम्बर 2005 को ह्रदयाघात से मृत्यू हो जानें पर वादनी ने एल.आई.सी. में समस्त विधिक औपचारिकता पूर्ण कर क्लेम प्रस्तुत किया । एल.आई.सी. ने 18 अप्रेल 2006 को वादनी के पति द्वारा पूर्व बीमारी छुपाने का हवाला देते हुए वादनी का क्लेम खारिज कर दिया।

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जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाने पर वादनी द्वारा उपभोक्ता आयोग में वाद प्रस्तुत करने पर आयोग नें 16 अक्टूबर 2007 में वादनी के पक्ष में आदेश पारित करतें हुये उन्हें 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक लाख रुपये दिलाने के आदेश के साथ साथ मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में दो हजार पांच सौ रुपये भी दिलाने के आदेश प्रदान किये थे।

वादिनी श्रीमती रामवती को क्लेम धनराशि का चैक प्रदान करते आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार

एल.आई.सी. द्वारा उक्त रकम नही देने पर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने कई आदेश पारित कर एल.आई.सी. से वादनी की क्लेम राशि आयोग में जमा करा कराई।

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इसके उपरांत जमा धनराशि 2 लाख 70 हजार रुपये का चैक सौंप कर वादिनी को बड़ी राहत प्रदान की।

विवेक कुमार जैन
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