पुलिस ने मात्र सात दिन में आरोप पत्र कर दिया था पेश
आगरा 04 फरवरी ।
सर में लकड़ी का तख्ता मार कर निर्ममता पूर्वक हत्या के मामले में आरोपित योगेश पुत्र सुरेश निवासी जगन पुर भट्टा, थाना न्यू आगरा को दोषी पाते हुये अपर जिला जज प्रथम माननीय राजेंद्र प्रसाद ने आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा भारत सिंह पुत्र स्व.कन्हैया लाल निवासी जगन पुर भट्टा, निकट पानी की टँकी, थाना न्यू आगरा ने थाने में तहरीर दे आरोप लगाया कि आरोपी योगेश से वादी की फोन चोरी चले जाने कि पूर्व रंजिश चल रहीं थी। इसी को लेकर आरोपी ने 15 मई 2021 को लकड़ी का तख्ता सर में मार निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी।
वादी मुकदमा की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने घटना के दूसरे दिन आरोपी योगेश को हिरासत में ले जेल भेजा था। मुकदमें के विवेचक ने त्वरित विवेचना कर घटना के मात्र सात दिन में 22 मई 2021 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रेषित कर दिया था।
अपर जिला जज प्रथम माननीय राजेंद्र प्रसाद ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी राधा कृष्ण गुप्ता कें तर्क पर हत्या के आरोपी योगेश को दोषी पाते हुये उसे आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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