पांच लाख रुपये के चैक डिसऑनर का आरोपी अदालत में तलब

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आगरा 05 दिसम्बर ।

पांच लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित सुरभि अग्रवाल प्रोप्राइटर मैसर्स शिवाकां एंटरप्राइजेज मुगल रोड थाना कमला नगर को एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करनें कें आदेश दिये है ।

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मामले के अनुसार वादी मुकदमा ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी ओल्ड विजय नगर कॉलोनी ने अपने पुत्र अरुण प्रकाश के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर कथन किया था कि आरोपी ने अपने व्यवसाय हेतु वादी से पांच लाख रुपये उधार लियें थे।

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आरोपी द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के उपरांत वादी के तगादे पर आरोपी द्वारा 20 फरवरी 2024 को दिया पांच लाख रुपये का चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया था ।

एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने वादी के अधिवक्ता सुधीर गर्ग एवं नमिता गर्ग के तर्क पर मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।

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विवेक कुमार जैन
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