ठेकेदारी करते थे मृतक
29 जुलाई 2011 को करना था श्रमिकों का भुगतान
मृतक के पुत्र ने शक के आधार पर दो अन्य के विरुद्ध दर्ज कराया था मुकदमा
पुलिस ने ठेकेदार के दो श्रमिकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था
आगरा 13 सितंबर।
अपने ठेकेदार की साफी से गला घोंट कर हत्या एवं सबूत नष्ट करने के मामले मे आरोपित ब्रज लाल पुत्र राधेश्याम निवासी गांव अडूकी थाना हाईवे जिला मथुरा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ प्रदान कर न्यायालय ने बरी करने केआदेश दिये हैं।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अवनीश शर्मा पुत्र कृष्ण हरि शर्मा निवासी नटवर नगर, थाना नरहोली, जिला मथुरा ने थाने मे तहरीर देकर आरोप लगाया कि, उसके पिता ठेकेदारी करते थे। 29 जुलाई 2011 को वह मोटरसाइकिल लेकर लेबर का हिसाब करने की कह कर घर से निकले थे।
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रात्रि दस बजे तक वापस नहीं आने पर उनके फोन पर संपर्क किया गया तो घण्टी बजती रहीं परन्तु फोन नहीं उठा। 30 जुलाई 2011 को वादी के पिता की लाश ग्यारह सीढ़ी एत्माद्दौला में मिली।
वादी मुकदमा ने थाने पर पवन एवं चिन्तामणि पर शक जताया था। उन्होंने थाने पर तहरीर देकर कथन किया कि उसके पिता की इनसे पूर्व से रंजिश चल रहीं थी। घटना से कुछ दिन पूर्व भी आरोपियों ने वादी के पिता की हत्या की धमकी दी थी।
पुलिस ने विवेचना के दौरान पाया की आरोपियों अपराध में संलिप्तता नही है वरन मृतक ठेकेदार की लेबर तालेवर पुत्र छोटे लाल एवं ब्रज लाल पुत्र राधेश्याम का नाम जांच में सामने आया। जिनको हिरासत मे लेकर उनके कब्जे से मृतक की मोटरसाइकिल एवं फोन बरामद कर पुलिस ने जेल भेजा था।
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आरोपी तालेवर की मृत्यु हो जाने पर अदालत ने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। अदालत ने स्वतंत्र गवाह एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
आरोपी की तरफ मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता अरविंद कुमार पुष्कर द्वारा की गई।
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