सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तलब
आगरा/ प्रयागराज 4 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को एक अंक देने के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को न्यायालय हाजिर होने को निर्देश दिया है।
न्यायालय ने आदेश की अवहेलना को प्रथमदृष्टया घोर लापरवाही मानते हुए कहा कि आदेश का पालन करने में शासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और यदि अनुमति चाहिए थी तो तीन साल से अब तक क्यों नही ली गई ?
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने मनोज कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, राहुल कुमार मिश्र ने बहस की ।
याचिका की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
हाईकोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को एक अंक देने का निर्देश दिया था। जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया है।
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