अदालती सख्ती: लूट के बरामद नोटों की सील खोलने पर एडीजे-12 ने थानाध्यक्ष एत्मादपुर आगरा को किया तलब

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

लूट के मामले में बरामद लाखों रुपयों की सील खुली होने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है।

अपर जिला जज (एडीजे -12) माननीय महेंद्र कुमार ने इस लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताते हुए थानाध्यक्ष एत्मादपुर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।

क्या है पूरा मामला ?

थाना एत्मादपुर में जितेंद्र सिंह एवं अन्य के विरुद्ध लूट और माल बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख 90 हजार रुपये बरामद कर उन्हें सील बंद किया था।

मामले की वादिनी श्रीमती राजकुमारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बरामद धनराशि को अवमुक्त (Release) कराने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

न्यायालय में खुली मिली सील:

अदालती आदेश पर जब एत्मादपुर पुलिस ने बरामद नोटों के बंडल को कोर्ट में पेश किया, तो उनकी सील खुली हुई पाई गई।

नियमानुसार, बरामदगी के साक्ष्य (Case Property) को बिना न्यायिक आदेश के नहीं खोला जा सकता। इस गंभीर चूक पर न्यायाधीश महेंद्र कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई।

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न्यायालय के कड़े निर्देश:

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित आदेश दिए हैं:

व्यक्तिगत उपस्थिति: थानाध्यक्ष एत्मादपुर को 9 मार्च को स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा। स्पष्टीकरण: पुलिस को यह बताना होगा कि बरामद नोटों की सील किसके आदेश से और क्यों खोली गई ?

छायाप्रति: कोर्ट ने बरामद नोटों की रंगीन फोटो स्टेट कराकर उनकी फोटो कॉपी अदालत में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्य विवरण:

मामला: लूट एवं माल बरामदगी (थाना एत्मादपुर)

बरामद राशि: ₹2,90,000/-

न्यायालय: एडीजे-12 माननीय महेंद्र कुमार

अगली सुनवाई: 9 मार्च

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विवेक कुमार जैन
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