आगरा।
आगरा में चल रहे राणा सांगा केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। माननीय जिला जज न्यायालय ने इस मामले में दायर की गई सिविल रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया है।
अब इस केस की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट, एडीजे-19 माननीय लोकेश कुमार की अदालत में होगी।
वादी पक्ष के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान उन्होंने वाद को एक प्रतिनिधि वाद (Representative Suit) के रूप में चलाने के लिए आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत एक आवेदन दिया था। इस आवेदन पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई थी।
Also Read – आगरा में युवती पर रिवाल्वर तानने के आरोपी शिक्षक श्यामवीर को मिली जमानत

हालांकि, 22 जुलाई को माननीय सिविल जज (सी.डि.) माननीय शारिब अली ने वादी पक्ष को बिना सुने ही इस आवेदन को खारिज कर दिया और वाद की कार्यवाही को समाप्त कर दिया था।
इस फैसले से असंतुष्ट होकर, वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने माननीय जिला जज न्यायालय में एक सिविल रिवीजन याचिका दायर की थी।
न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए इसे सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है।
इसके साथ ही, जिला जज महोदय ने इस रिवीजन याचिका को एमपी-एमएलए कोर्ट, एडीजे-19 में स्थानांतरित कर दिया है, जहां 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin

- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025







1 thought on “आगरा में राणा सांगा केस की सिविल रिवीजन याचिका स्वीकार, अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को”