मैक्स लाईफ इंश्योरेंश से मय ब्याज 1 करोड़ 46 लाख रुपये दिलायें

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां

 

उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादनी को सौपा चैक

आगरा 28 अगस्त ।

जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार ने मैक्स लाईफ इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोग में जमा कराई धनराशि पर वादनी मुकदमा को एक करोड़ छियालीस लाख बयालीस हजार सात सौ रुपये (1,46,42,700/-) का एकाउंट पेई चैक सौंप बड़ी राहत प्रदान की, इसके अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में एक लाख दस हजार रुपये की राशि का भी चैक दिया।

वादनी मुकदमा श्रीमती शालिनी अग्रवाल, को चैक देतें हुये उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार सदस्य डॉ अरुण कुमार साथ में वादनी के अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा भी उपस्थित रहें

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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती शालिनी अग्रवाल पत्नी स्व राहुल अग्रवाल निवासी कमला नगर, नियर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कें पति राहुल अग्रवाल ने अपने जीवन काल में मैक्स लाईफ स्मार्ट टर्म प्लान पालिसी 4 जनवरी 2020 को क्रय की थीं, जिसकीं वार्षिक प्रीमियम 1,21,864 रुपये थी, उक्त पालिसी की बीमा राशि परिपक्वता पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये थी, उक्त बीमा पॉलिसी का 4 जनवरी 2029 कुल दस वर्ष करना था,

 

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उक्त पालिसी कें अंतर्गत दुर्घटना कवर दस लाख रुपये का था, बीमित व्यक्ति की पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु की तारीख तक समस्त प्रीमियम अदा की गई हो तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी शत प्रतिशत भुगतान को बाध्य होगी।

4 फरवरी 22 को वादनी के पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जानें पर वादनी ने समस्त विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर 7 मार्च 22 को कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किया । कंपनी ने वादनी के पति द्वारा हाइपर टेंशन एवं डायबिटीज की बीमारी छुपाने के आरोप लगा क्लेम खारिज कर दिया।

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वादनी के पति की बीमा पॉलिसी लेने से पूर्व कंपनी के डॉक्टरों द्वारा पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, एवं अन्य टैस्ट भी करायें थे, कंपनी ने मेडिकली फिट होने पर ही वादनी के पति को उक्त पॉलिसी दी थीं,

वादनी द्वारा अपने अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा कें माध्यम से मुकदमा प्रस्तुत करने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार नें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से वादनी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक करोड़ छियालीस लाख बयालीस हजार सात सौ रुपयें के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में एक लाख दस हजार रुपये भी दिलानें कें आदेश दियें थे,

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कंपनी को उक्त धनराशि का डीडी 45 दिन की अवधि में आयोग में जमा करना था, मैक्स लाइफ द्वारा उक्त धन राशि जमा कराने पर आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य ने वादनी को उक्त धन राशि का एकाउट पेई चैक प्रदान कर बड़ी राहत प्रदान की।

विवेक कुमार जैन
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