आगरा, ६ अगस्त :
निबोहरा कस्बे में होली के दिन दलित उत्पीड़न और जानलेवा हमले के आरोप में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया है। यह आदेश थानाध्यक्ष निबोहरा को दिया गया है।
मामला निबोहरा कस्बे के मुन्ना लाल की ओर से उनके वकील सुरेश चंद्र गौतम द्वारा विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत में दायर याचिका से सामने आया है।
मुन्ना लाल ने आरोप लगाया कि 14 मार्च 2025 की सुबह, होली के अवसर पर गाँव में पारंपरिक “द हनावर” (होली का जुलूस) निकल रहा था, जिसमें वह और उनके परिजन भी शामिल थे।
Also Read – बीमा कंपनी को उपभोक्ता को देनी होगी मोटरसाइकिल की पूरी कीमत और क्षतिपूर्ति
शिकायत के अनुसार, जब वे श्री गोपाल के घर के पास पहुँचे, तो श्री गोपाल, विजेंद्र उर्फ विज्जो, श्री किशन, श्री भगवान, नंद किशोर उर्फ नंदो, राम तीर्थ, पप्पू, मोहन, शैलेंद्र उर्फ शैलू और ब्रजेश ने एकजुट होकर उन्हें और उनके परिवार को गाली दी। आरोप है कि उन्होंने “द हनावर” में शामिल होने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपितों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
वादी के वकील सुरेश चंद्र गौतम की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने थानाध्यक्ष निबोहरा को इन दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
1 thought on “दलित उत्पीड़न और जानलेवा हमले के आरोप में दस लोगों पर मुकदमा दर्ज”