आगरा/ प्रयागराज, 28 जून 2025
महाकुंभ 2025 के बाद मेला प्रशासन द्वारा छोड़े गए कचरे और मलबे को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जस्टिस जयंत बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई की, जिसमें महाकुंभ क्षेत्र में फैले प्रदूषण और उसके गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों को उजागर किया गया है।
याचिका में बताया गया है कि 26 फरवरी 2025 को कुंभ के समापन के बाद मेला प्रशासन को तमाम अस्थायी सुविधाओं को हटाना था, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा, जिसमें भारी मात्रा में कचरा, मलबा, निर्माण सामग्री, शौचालय और अन्य वस्तुएं शामिल हैं, महाकुंभ के 45 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा-यमुना के किनारों पर छोड़ दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है कि बारिश शुरू होने पर यह कचरा गंगा जल को दूषित और जहरीला बना देगा, जिससे नदी के जलीय जीवों और वनस्पतियों को गंभीर खतरा होगा।
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इसके अलावा, इस कचरे के कारण बड़े इलाके में कछार भूमि पर खीरा, ककड़ी, करेला जैसी सब्जियों की खेती रुक गई है। झूंसी में नदी किनारे के मोहल्ले प्रदूषण और दुर्गंध से बुरी तरह प्रभावित हैं। याचिका में पूरे पर्यावरण के गंभीर संकट का सामना करने की बात कही गई है।
यह जनहित याचिका ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क के साथ विधि प्रशिक्षण ले रहे देश भर के लॉ स्टूडेंट्स द्वारा दाखिल की गई है। इन छात्रों ने कड़कती धूप में नदी किनारे पैदल चलकर सारे तथ्य इकट्ठा किए हैं। विधि छात्रा अंशिका पाण्डेय व अन्य द्वारा दाखिल इस याचिका में प्रशासन को बरसात से पहले क्षेत्र में छोड़ी गई गंदगी को हटाने का समादेश जारी करने की मांग की गई है।
इस जनहित याचिका में राज्य सरकार, डीएम प्रयागराज, मेला अधिकारी, नगर निगम और पुलिस कमिश्नर को पक्षकार बनाया गया है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है, जिससे महाकुंभ क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वच्छता और गंगा नदी की पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है।
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