आगरा /दिल्ली 25 अगस्त ।
दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को शहर के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जहां तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह को जमानत देने से इनकार किया।
हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में एसयूवी ड्राइवर और पेशे से व्यवसायी मनोज कथूरिया को जमानत दी थी।
आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ में डूबे बेसमेंट में तीन उम्मीदवारों की मौत हो गई।
संस्थान बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था, जहां स्टूडेंट्स बाढ़ में फंस गए थे।
Also Read – उत्तर प्रदेश जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल को माना जाएगा आपराधिक अवमानना: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई )को इन मौतों की जांच करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने डूबने की त्रासदी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा अनुपालन का पता लगाने के लिए स्वत: संज्ञान मामला भी शुरू किया है।
- उपभोक्ता आयोग प्रथम का अहम फैसला: लोन चुकता होने के बाद मूल बैनामा वापस न करने पर पीएनबी पर लगाया दो लाख तीस हज़ार का जुर्माना - August 24, 2026
- 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, दोषी को 20 वर्ष की कैद और जुर्माना - August 22, 2026
- 8 लाख 25 हजार रुपये के चेक डिसऑनर होने पर आरोपी अदालत में तलब - August 22, 2026




