विवेचक द्वारा केस डायरी एवं आरोपी का आपराधिक इतिहास नहीँ किया था प्रेषित
विवेचक विक्रम सिंह है चौकी प्रभारी घटिया आजम खां
विवेचना भी अन्य को सौंपने के दिये अदालत ने आदेश
आगरा ६ मई ।
अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीँ करने पर एडीजें 13 माननीय महेश चन्द वर्मा ने विवेचक के विरुद्ध कार्यवाही करने के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए है ।
इसके साथ एवं पुलिस आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही से अदालत को अवगत कराने के साथ साथ किसी अन्य अधिकारी से उक्त मुकदमें की विवेचना कराने के भी पुलिस आयुक्त को निर्देश दिये।
मामलें कें अनुसार एडीजे 13 माननीय महेश चन्द वर्मा की अदालत में आरोपी विकास निगम उर्फ टिल्लन का जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु लंबित है। उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अदालत ने थाना हरीपर्वत कें अंतर्गत घटिया आजम खां चौकी प्रभारी एवं मुकदमे के विवेचक विक्रम सिंह को केस डायरी एवं आरोपी का आपराधिक इतिहास अदालत में प्रेषित करने के आदेश दिये थे।
विवेचक द्वारा कोई कार्यवाही ना करने पर आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र कर्दम द्वारा विवेचक के कृत्य के विरुद्ध एतराज जताने पर अदालत नें पुनः विवेचक को केस डायरी एवं आपराधिक इतिहास प्रेषित करने के आदेश दिये। विवेचक द्वारा अदालत के आदेश को हवा में उड़ा देने पर एडीजेसी13 माननीय महेश चन्द वर्मा ने पुलिस आयुक्त को पत्र प्रेषित कर कथन किया कि विवेचक विक्रम सिंह एस आई प्रभारी चौकी घटिया आजम खां थाना हरीपर्वत का कृत्य जानबूझ कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर न्यायिक कार्य को बाधित करने व न्यायालय की आपराधिक अवमानना का द्योतक है।
साथ ही उक्त विवेचक द्वारा अपने कर्तव्य में लापरवाही व कर्तव्यहीनता का भी द्योतक है, जो अंतर्गत धारा -23/29 पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
अतः पुलिस आयुक्त को आदेशित किया जाता हैं कि, विवेचक विक्रम सिंह के विरुद्ध उसके उक्त कृत्य कें लिये विभागीय कार्यवाही कर उसे विधिनुसार दंडित कर, अनुपालन आख्या 15 दिन में अदालत में प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा मुकदमें की विवेचना किसी सक्षम व अनुशासित पुलिस अधिकारी के सुपर्द कर उसे मय केस डायरी एवं आरोपी के आपराधिक इतिहास सहित न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दें।
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