मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में दस हजार रुपये भी दिलायें
आगरा २५ अप्रैल ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने सन्नी विजन एलजी शाप कैलाश टावर, संजय प्लेस से वादी को नया रेफ्रिजरेटर एवं मानसिक कष्ट एवं वादव्यय कें रूप में दस हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा दिनेश चन्द शर्मा निवासी मुरली विहार कॉलोनी, दोरेठा नम्बर 1, थाना शाहगंज ने अपने अधिवक्ता सुरेश चन्द शर्मा एवं शैलेन्द्र शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी नें 1 मार्च 2022 को विपक्षी सन्नी विजन एलजी शाप, कैलाश टावर, संजय प्लेस, जिला आगरा से 20 हजार रुपये में एलजी का रेफ्रिजरेटर क्रय किया था। संम्पूर्ण उत्पाद पर एक वर्ष की वारंटी एवं कम्प्रेशर की दस वर्ष की वारंटी दी गयी थी।
जून 2022 में रेफ्रिजरेटर की कूलिंग बंद होनेपर 28 जून 22 को शिकायत दर्ज कराने पर निर्माता कंपनी ने कोई ध्यान नही दिया। 4 जुलाई 22 को पुनः शिकायत पर आये टेक्नीशियन ने गैस डाली परन्तु रेफ्रिजरेटर सही नही हुआ।विपक्षी ने कहा दिल्ली से इंजीनियर आ रेफ्रिजरेटर सही करेगा। परन्तु इंजीनियर का वादी इंतजार ही करता रहा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादी का वाद स्वीकार कर आदेश पारित करने के 45 दिन के अंदर वादी को विपक्षी से नया रेफ्रिजरेटर, मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में दस हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
1 thought on “आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने नया रेफ्रिजरेटर दिलाने के दिये आदेश क्योंकि तीन साल में भी दिल्ली से इंजीनियर फ्रिज सही करने नहीं आ पाया आगरा”