लॉक डाउन में स्कूल बंद होने पर ई रिक्शा चला परिवार का खर्च चलाता था
ई रिक्शा लूट के दौरान हत्या का लगा था आरोप
आगरा १८ अप्रैल ।
16 वर्षीय किशोर की धारदार हथियार से गला काट निर्मम हत्या, लूट एवं सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपित सचिन एवं राजा बाबू उर्फ भगोना को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय दिनेश तिवारी ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा चौकी दार जगदीशपुरा द्वारा ओम फैक्ट्री से मघटई गांव के लिये आने वाली सड़क पर 21 जुलाई 2020 की सुबह 9 बजे युवक का शव पड़ा होने की सूचना थाने पर दी थी। युवक का शव कंबल में लिपटा हुआ था । उसका गला धारदार हथियार से कटा हुआ था। पुलिस ने शव का पंचायत नामा करा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा था।
बाद में शव की शिनाख्त राज किशोर निवासी भीम नगर, जगदीशपुरा के पुत्र रितिक के रूप में हुई थी। 16 वर्षीय रितिक कक्षा 8 में पढ़ता था। लॉक डाउन में स्कूल बंद रहने के कारण वह ई रिक्शा चला परिवार के भरण पोषण में सहयोग करता था।
पुलिस ने हत्या, लूट एवं साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में सचिन पुत्र सोहन लाल जाटव, निवासी प्रेम नगर, थाना जगदीशपुरा एवं राजा बाबू उर्फ भगोना पुत्र ओम प्रकाश निवासी राम नगर की पुलिया थाना शाहगंज को हिरासत मे ले जेल भेजा था। आरोपियो ने ई रिक्शा लूटने के लिये किशोर की हत्या की थी।
उक्त मामले में चौकी दार /वादी मुकदमा असगर अली, मृतक किशोर के पिता राजकिशोर, मृतक के भाई निखिल, डॉक्टर अभिषेक यादव, निरीक्षक बैजनाथ सिंह एवं पुलिस कर्मी खलील अहमद को बतौर गवाह अदालत में पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय दिनेश तिवारी ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियों के अधिवक्ता वीनेश कुमार सोनी के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025







1 thought on “कक्षा 8 के छात्र 16 वर्षीय किशोर की हत्या एवं लूट के आरोपी समुचित साक्ष्य के अभाव में बरी”