आगरा 27 मार्च ।
मुकदमा लंबित होने के आधार पर व्यवसायी को पूर्ण वैधता पासपोर्ट जारी किये नहीँ किये जाने पर सीजेएम माननीय अचलप्रताप सिंह ने पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद को सशर्त आदेश पारित किये।
मामले के अनुसार व्यवसायी मुकेशकुमार अग्रवाल निवासी कमला नगर, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता रोहित अग्रवाल के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके द्वारा पासपोर्ट कार्यालय कार्यालय में पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया था।
जिस पर पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण कर उसे प्रेषित कर दिया गया। 17 फरवरी 25 उसके विरुद्ध थाना सिकन्दरा में दर्ज मुकदमें की पुलिस द्वारा प्रतिकूल आख्या प्रेषित करने पर उससे स्पष्टीकरण तलब किया गया। व्यवसायी द्वारा अवगत कराया गया कि थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले में वह अग्रिम जमानत पर है एवं उक्त मामले में विवेचना लंबित है।
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वह शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उसे व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक कार्य से भारत देश के बाहर जाना पड़ता है। विचाराधीन मुकदमे कें कारण पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उसके पासपोर्ट को रिकॉल करने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। पासपोर्ट निर्गत होने के उपरांत उसे अकारण ही रिकॉल करना एवं उसे विदेश जाने से रोकना उसकें संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों का हनन हैं ।
व्यवसायी के पूर्ण वैधता पासपोर्ट जारी कियें जाने के लियेअनापत्ति जारी किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक बताने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने व्यवसायी को इस शर्त पर एन.ओ.सी. (अनापत्ति) जारी करने कें आदेश दिये की वह अदालत द्वारा तलब करने पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेगा।
उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नही किया जायेगा जिससे मुकदमे का विचारण प्रभावित हो। सीजेएम ने पासपोर्ट अधिकारी को व्यवसायी के पासपोर्ट हेतु आदेश दिये।
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