पूरा भुगतान प्राप्त करने के बाद भी शादी में नहीं भेजा था बैंड
अमानत में खयानत, धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं का लगा आरोप
आगरा 21 अगस्त । अमानत में खयानत, धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में आरोपित प्रिंस बैंड के स्वामी एवं अन्य के विरुद्ध एसीजेएम -2 बटेशवर कुमार ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष मलपुरा को दिये है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रदीप कुमार पुत्र कैलाश चन्द निवासी नगला बूढ़ी, दयाल बाग थाना न्यू आगरा ने अपने अधिवक्ता अरविंद पुष्कर के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वादी मुकदमा की 28 नवम्बर 23 को शादी होना तय हो गई थी इस कारण प्रिंस बैंड फतेहपुर सीकरी रोड, भोगीपुरा, शाहगंज को
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11 जून 23 वादी के पिता कैलाश चन्द एवं मामा ने 25 हजार रुपये में बुक कर 5 हजार रुपये बतौर एडवान्स प्रिंस बैंड कें स्वामी धान्दू उर्फ धानू को जमा किये थे, जिसकी स्वामी द्वारा रसीद भी प्रदान की गयीं थीं लेकिन 28 नवम्बर 23 को घुड़ चढ़ी/बरात की निकासी के लिये 4 बजे तक बैंड के न आने पर बैंड का मालिक झूठे आश्वाशन देता रहा कि अभी बैंड आ रहा हैं लेकिन उसका बैंड नहीं आया इस कारण वादी को दस हजार रुपये अतिरिक्त व्यय कर अन्य बैंड से बरात की निकासी करानी पड़ी।
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अग्रवाल बगीची धनोली पर भी रात्रि 9 बजे तक मालिक ने बैंड नहीं भेजा, फोन करने पर झूँठा आश्वासन देता रहा।रात्रि 10.45 बजे के करीब प्रिंस बैंड का स्वामी एवं ब्रजेश चौधरी नामक व्यक्ति नें जनमासे में आ बकाया 20 हजार रुपये ले लिए और मलपुरा नहर से जल्दी बैंड भेजने की कह कर गुमराह किया गया।मजबूरी में वादी के परिजनों
को धनोली से 35 हजार में बैंड मंगा कर बरात चढ़ाने की रस्म पूर्ण की गयी।इसके बाद 2 दिसबर 23 को प्रिंस बैंड के ऑफिस पहुंचने पर बैंड स्वामी एवं ब्रजेश चौधरी नें
गाली गलौज कर 25 हजार रुपये वापस करने से इंकार कर दिया।
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वादी कें प्रार्थना पत्र पर एसीजेएम -2 बटेशवर कुमार ने प्रिंस बैंड के प्रोप्राइटर धान्दू उर्फ धानू एवं ब्रजेश चौधरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष मलपुरा को दिये हैं।