आगरा 21 अगस्त ।
आगरा के विशेष न्यायाधीश कुंदन किशोर ने अश्लील हरकत, छेड़छाड़, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी दिनेश पुत्र छवि राम निवासी पंचम विहार कॉलोनी, थाना एत्मादपुर जिला आगरा को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष कैद एवं 7 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा /पीड़िता के पिता ने थाने पर तहरीर दे, कथन किया कि उसकी 13 वर्षीया पुत्री 6 मई 2017 की शाम 6 बजे वादी
एवं उसकी पत्नी के काम से बाहर जाने के कारण घर में अकेली थी, तभी मौका पाकर आरोपी दिनेश ने घर में घुस कर वादी की पुत्री के साथ अश्लील हरकते करते हुए छेड़छाड़ की और पुत्री के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारनेंकी धमकी दे घटनास्थल से भाग गया।
Also Read – https://kanoonaajtak.com/recovery-certificate-issued-for-recovery-of-money-against-sahara-india/
वादी की तहरीर पर आरोपी दिनेश के विरुद्ध अश्लील हरकत, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
अभियोजन की तरफ से मुकदमें में वादी मुकदमा, पीड़िता सहित पांच गवाह अदालत में पेश किये गए।
Also Read – https://kanoonaajtak.com/wife-father-in-law-summoned-to-court-on-charges-of-assault-and-robbery/
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनन्द के तर्क पर अदालत नें आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कैद एवं 7 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
- 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, दोषी को 20 वर्ष की कैद और जुर्माना - August 22, 2026
- 8 लाख 25 हजार रुपये के चेक डिसऑनर होने पर आरोपी अदालत में तलब - August 22, 2026
- सीजेएम कोर्ट आगरा का सख्त फैसला: फर्जी दस्तावेजों से बिजली कनेक्शन मामले में टोरेंट पॉवर के महाप्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर के दिए आदेश - August 22, 2026




