मारपीट एवं लूट के आरोप में पत्नी,ससुर, साले अदालत में तलब

अपराध मुख्य सुर्खियां

आगरा 21 अगस्त।पति द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में आगरा के एसीजेएम -1 पंकज कुमार ने वादी की पत्नी, ससुर एवं तीन सालो को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये है।

Also Read – https://kanoonaajtak.com/supreme-court-rejects-petition-seeking-to-declare-caste-system-unconstitutional/

मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुनील कुमार निवासी बाईं का बाजार थाना सिकन्दरा ने अपने अधिवक्ता लीडर वर्मा के माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी शादी वर्ष 26 नवम्बर 20 को भारती पुत्री बिहारीलाल निवासी शारदा विहार, बोदला, थाना जगदीशपुरा जिला आगरा के साथ हुई थी, वादी के अनुसार

शादी के बाद से ही उसकी पत्नी घर में अकारण क्लेश एवं सब से लड़ाई झगड़ा करने लगी।जब उसके मायके वालों से शिकायत की तो वह भी उसी के सुर में सुर मिलाने लगे।

Also Read – https://kanoonaajtak.com/cyber-u200bu200bcriminals-put-a-senior-advocate-of-agra-under-digital-arrest-for-48-hours/ 

घटनाक्रम के अनुसार 9 नवम्बर 22 की रात्रि 7 बजें करीब वादी के ससुर बिहारीलाल, साले सोनू , मोनू सरजू आदि ने वादी के घर में घुस कर गाली गलौज करते हुये वादी एवं उसके परिजनों से मारपीट कर घर से जेवर एवं नगदी उठा लिये।

वादी के मुकदमें मे संज्ञान लेते हुए अदालत ने मारपीट, गाली गलौज एवं धमकी कें आरोप में वादी की पत्नी ससुर एवं सालों को अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *