जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार के पत्र पर संज्ञान ले शासन ने लिया निर्णय
डॉक्टर अरुण कुमार सामान्य सदस्य और डॉक्टर मंजू शर्मा महिला सदस्य द्वारा पद छोड़ देने के कारण आयोग का कोरम था अपूर्ण
आगरा 20 जनवरी ।
पिछले कई माह से सदस्यों के कोरम के अभाव में रिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में अब एक बार फिर से उपभोक्ता वादो का निस्तारण प्रारंभ हो गया है । आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्त्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ को इस आशय का एक पत्र लिखकर अवगत कराया गया था कि वर्तमान में इस आयोग में सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य के पद रिक्त होने के कारण कोरम अपूर्ण है, जिसके कारण उपभोक्ता वादों का निस्तारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस कारण आयोग में किसी सामान्य सदस्य / महिला सदस्य को किसी अन्य निकटवर्ती जिला आयोग से तत्काल सम्बद्ध कराने की कृपा करें, जिससे कि जनहित/उपभोक्ता हित को दृष्टिगत रखते हुये लम्बित वादों का निस्तारण शीघ्र किया जाना सम्भव हो सके।
इस पर संज्ञान लेते हुए शासन के उपभोक्ता मामले अनुभाग-2, 30प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 875/84-2-2024-1771142, दिनांक 13.01.2025 के द्वारा का आगरा जिला उपभोक्त्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय आगरा को जिला आयोग, प्रथम आगरा के सामान्य सदस्य की शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।
इस संबंध में निबंधक लखनऊ मोहम्मद राशिद ने बीस जनवरी के अपने पत्र द्वारा आगरा आयोग द्वितीय के सामान्य सदस्य राजीव सिंह को शासन के उपरिसंदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए कहा है कि उन्हें यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपभोक्त्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में रिक्त सदस्य पर आपको सदस्य का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है, के नवनियुक्त सदस्य के कार्यभार ग्रहण करने अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो तक के लिए सदस्य पद के पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन करने का कष्ट करें।
आगरा उपभोक्त्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने सूचित किया है कि अब उनके यहाँ पुनः उपभोक्ता मामलों के वादो का निस्तारण प्रारंभ हो गया है । वादकारी अब अपनी समस्या के लिए आयोग में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं ।
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