इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ायी मो. जुबैर की गिरफ़्तारी पर रोक

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
अब 27 जनवरी को होगी सुनवाई

आगरा /प्रयागराज 17 जनवरी ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ विवादित वीडियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दर्ज मुकदमे में मो. जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 27 जनवरी तक बढ़ा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।

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यति नरसिंहानंद के सहयोगी की शिकायत के बाद जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्तूबर 2024 में मुकदमा दर्ज किया था।

जुबैर ने मुकदमे को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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मनीष वर्मा
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