दिल्ली शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने अमनदीप सिंह ढल को दी जमानत, मामले के सभी आरोपियों को मिली जमानत

उच्चतम न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा /नई दिल्ली 25 अक्टूबर ।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति ‘घोटाले’ से उत्पन्न भ्रष्टाचार के मामले में व्यवसायी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल को जमानत दी। इस आदेश के साथ शराब नीति मामले के सभी आरोपियों – जिसमें आप नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता भी आरोपी हैं को जमानत मिल गई।

Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ लुक-आउट-सर्कुलर (एलओसी) बहाल करने की सीबीआइ की याचिका की खारिज

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 4 जून, 2024 के फैसले को ढल की चुनौती पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसके तहत एकल जज ने सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई द्वारा लगभग 300 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव है। इसलिए मुकदमा जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता लगभग 1.5 साल से हिरासत में है। इसलिए पीठ ने कहा कि उसे और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

Also Read – राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना की जारी

ढल को पहले शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी। ढल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि याचिकाकर्ता को छोड़कर सभी सह-आरोपियों को जमानत मिल गई।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत ने सीबीआई के वकील से कहा कि दोषसिद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

जस्टिस कांत ने कहा,

“आज, कठोर, सफेदपोश अपराधियों को संदेश यह है कि या तो आप अंदर रहें, फिर भाग जाएं, कुछ नहीं होगा। आपकी दोषसिद्धि दर…आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके गवाहों की संख्या के बजाय उनकी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।”

केस टाइटल: अमनदीप सिंह ढल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin

 

साभार: लाइव लॉ

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *