धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में पुलिस कर्मी के विरुद्ध मुकदमे के आदेश

अपराध न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पुलिस कर्मी ने बंधक बनाकर कराया जबरन एग्रीमेंट

आगरा 03 अक्टूबर ।

धोखाधड़ी, अवैध वसूली, बंधक बनाने आदि आरोप में सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने पुलिस कर्मी अंशु यादव पुत्र राजवीर निवासी मैनपुरी हाल निवासी विमल एंक्लेव थाना ताजगंज जिला आगरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष ताजगंज को दिये हैं।

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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती अंजू देवी पत्नी अमर सिंह यादव निवासनी सेमरी का ताल, थाना ताजगंज, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि विपक्षी अंशु यादव पुलिस हेल्प लाइन नम्बर 112 की गाड़ी पर चालक के पद पर कार्यरत हैं ।

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वादनी के पति ने उसे किसान से 232 वर्ग मीटर का प्लॉट दिलवाया था । मकान बनने तक वह वादनी के मकान में रहने लगा। कई महीनों तक मकान नहीँ खाली करने पर उससे मकान खाली करने की कहने पर 17 जनवरी 23 को उसने गाली गलौज कर वादनी के पति को झूँठा मुकदमा लगा कर थाना ताजगंज में बंद करा दिया।

उसका कहना था कि उक्त मकान का बैनामा मेरे नाम करो अन्यथा उसे 80 लाख रुपये दो । पति के जेल से छूटने के बाद 28 सितम्बर 23 को उसने वादनी के पति को बंधक बना जबरन उनसे अपने नाम मकान का एग्रीमेंट करा कर पति को गायब कर दिया।

वादनी की तहरीर पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने पुलिस कर्मी अंशु यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष ताजगंज को दिये हैं।

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विवेक कुमार जैन
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