आगरा / प्रयागराज 25 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी के अजय कुमार सरोज गैंग पर की गई कार्रवाई के मामले में अपर मुख्य सचिव गृह उ.प्र. , जिलाधिकारी व एसपी कौशांबी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 30 सितंबर को सुनवाई के समय हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने गैंगस्टर विजय कुमार गुप्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
Also Read – आगरा का अधिवक्ता समाज 26 सितंबर को मनाएगा “काला दिवस”
याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की।
कोर्ट ने 3 जुलाई के आदेश से एसडीएम मंझनपुर को याची की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया था।
याची के खिलाफ कौशांबी के करारी थाने में 2017 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है।जिसे चुनौती दी गई है।
एसडीएम ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि अजय कुमार सरोज गैंग लीडर हैं और सह अभियुक्त राहुल,विनय कुमार गुप्ता, राजाराम केसरवानी गैंग सदस्य हैं।
Also Read – आगरा न्यायालय ने दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दिया आजीवन कारावास
जिलाधिकारी की अनुमति से जांच की गई।अजय कुमार सरोज बाकरगंज माजरा गोराज का निवासी है। उसके नाम कोई चल अचल संपत्ति नहीं है, श्रमिक हैं। राहुल भी भूमिहीन पुणे महाराष्ट्र में श्रमिक हैं। विजय कुमार गुप्ता अपने भाई के घर में साथ रहता है। उसके पास एक बाइक है। राजाराम केसरवानी के पास दो ट्रैक्टर व एक बाइक है।
इसके विरोध में कहा गया कि याची और पूरा गैंग अवैध खनन व ट्रांसपोर्टेशन में लगा है।अवैध खनन रोकने वाले एक अधिकारी की दुर्घटना में मौत हो गई थी। इन पर शक किया गया है।इनका क्षेत्र में आतंक है।
इसपर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता ए.के.संड से कहा कि इस आदेश के साथ एसडीएम का हलफनामा, चार्जशीट व गैंग चार्ट एसीएस गृह, डीएम व एसपी कौशांबी को उपलब्ध कराया जाय ताकि वे आदेश का अनुपालन कर सके।
यदि कार्य व्यस्तता के कारण उक्त तिथि पर एकसीएस की प्रशासनिक व्यस्तता हो तो कोर्ट को तुरंत सूचित किया जाय ताकि जब सभी की उपलब्धता हो तब की तिथि रखी जाय।
याचिका की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होंगी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin