Dowry

अमानत में खयानत एवं अन्य आरोप में पत्नी सहित 9 तलब

न्यायालय परिवार मामले मुख्य सुर्खियां

आगरा 5 सितंबर।

अमानत में खयानत, मारपीट, गाली गलौज, धमकी के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 4 माननीय प्रगति सिंह ने वादी मुकदमा की पत्नी सहित 9 ससुरालीजनों को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत मे तलब करने के आदेश दिये हैं।

 

Also Read – हत्या प्रयास एवं आयुध अधिनियम आरोपी की जमानत स्वीकृत

मामले के अनुसार वादी मुकदमा विशवेंद्र सिंह सिकरवार पुत्र स्व. सत्य वीर सिंह निवासी नगला सिकरवार, करहारा ,थानां किरावली ने अपने अधिवक्ता सुधीर गर्ग एवं नमिता गर्ग के माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी शादी 22 फरवरी 23 को श्रीमती प्रिया कुमारी पुत्री हरेंद्र सिंह निवासी मलपुरा, जिला आगरा के साथ हुई थी।

शादी के बाद से ही उसका व्यवहार वादी एवं उसके परिजनों के साथ आक्रामक रहा। वह अकारण लड़ाई झगड़ा कर उन्हे झूंठे मुकदमों में फँसाने की धमकी देने लगी।

बिना बताये अपनी मर्जी से मायके जाने लगीं उसके घर वालों से शिकायत पर वह भी उसकी ही तरफदारी करते थे।

Also Read – शिक्षक दिवस पर अधिवक्ताओं ने किया अपने गुरु प्रो. अरविंद मिश्रा का सम्मान

18 मई 23 को वादी की सास, साले साडू आदि वादी के घर आये वह वादी को बिना बतायें वादी की पत्नी को अपने साथ घर से समस्त जेवर दो लाख रुपये की नगदी लेकर चले गये।

3 जुलाई 23 की ससुराल जा पत्नी को भेजने। की कहने पर ससुरालीजनों ने वादी एवं उसके साथ गये लोगो के साथ गाली गलौज एवं मारपीट की।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 4 माननीय प्रगति सिंह ने वादी की पत्नी सहित 9 को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करनें के आदेश दिये हैं।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp Group – Click Here

 

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *