आत्म हत्या हेतु विवश करने के आरोप में मृतक की पत्नी की शिकायत पर मृतक की मां, भाई , भाभी एवं बहनोई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 16 नवंबर ।

आत्म हत्या हेतु विवश करने के मामले में आरोपित मृतक की मां, भाई, भाभी एवं बहनोई के विरुद्ध एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने थानाध्यक्ष ट्रांस यमुना को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए है ।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती गीता उर्फ शालिनी पत्नी स्व.अभिषेक चौहान निवासिनी जज कम्पाउंड, थाना हरीपर्वत जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसकी शादी 11 जुलाई 2024 को अभिषेक चौहान पुत्र स्व.प्रेम सिंह चौहान निवासी जज कम्पाउंड के साथ हुई थीं । वादनी के पति राज्य जीएसटी विभाग में कार्यरत थे।

Also Read – ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित

वादनी के अनुसार शादी में उसके पिता द्वारा 25 लाख रुपये खर्च किये गए थे। उसके बाद भी वादनी की सास श्रीमती सुधा चौहान, जेठ रितिक चौहान, जिठानी श्रीमती नेहा चौहान, बहनोई आकाश दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादनी को उत्पीड़ित कर क्रेटा कार एवं 5 लाख रुपये की मांग करते थे ।

जिसका वादनी के पति अभिषेक चौहान द्वारा विरोध करने पर उन्हें जोरू का गुलाम कह उनके साथ भी मारपीट करते थे।

Also Read – दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी एवं अन्य आरोप में पांच बरी

18 सितम्बर 2024 को आरोपी ससुरालीजनों ने वादनी के पति से वादनी का पक्ष लेने पर गाली गलौज एवं मारपीट की थी । वादनी द्वारा बीच बचाव करने पर उन्होने वादनी के साथ भी मारपीट की।

जिससे क्षुब्ध होकर वादनी के पति ने 19 सितम्बर 2024 को शिवानी धाम कॉलोनी निकट आरबी डिग्री कॉलेज, ट्रांस यमुना पर आत्म हत्या कर ली।

वादनी के प्रार्थना पत्र पर एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने आत्म हत्या हेतु विवश करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *