सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए

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अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी लेख को सरकारी अधिकारियों की आलोचना के रूप में देखने मात्र से पत्रकार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती

आगरा / नई दिल्ली 05 अक्टूबर।

अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत पत्रकारों की सुरक्षा की पुष्टि करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बरकरार रखा है।

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न्यायालय ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को सुरक्षा प्रदान की, उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी अधिकारियों की आलोचना करने वाले लेख को प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के जवाब में बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी।

यह निर्णय रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 402/2024 की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें याचिकाकर्ता अभिषेक उपाध्याय ने अपने लेख के प्रकाशन के बाद दर्ज की गई एफआईआर (संख्या 265/2024) से राहत मांगी थी। प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए लेख पर राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ “जातिवादी झुकाव” रखने का आरोप लगाया गया था।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने की।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अनूप प्रकाश अवस्थी ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि लेख की सामग्री से कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपाध्याय के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर अनुचित थी और सरकार की वैध आलोचना को चुप कराने का प्रयास थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मामले से दूसरे प्रतिवादी को हटाने के लिए प्रस्तुत किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिससे मामले को केवल उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ ही सुलझाया जा सके।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

इस मामले में प्राथमिक कानूनी मुद्दा एक पत्रकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और राज्य के उस अधिकार के बीच संतुलन के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे वह आपत्तिजनक या गैरकानूनी मानता है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का प्रयोग था।

याचिकाकर्ता के वकील ने आगे चिंता व्यक्त की कि सोशल मीडिया पर लेख के प्रकाशन से उपाध्याय के खिलाफ विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में कई एफआईआर दर्ज हो सकती हैं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

अदालत की टिप्पणियां और निर्णय

पीठ ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता को दबाने के लिए कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग पर आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं, जिसमें कहा गया:

“लोकतांत्रिक देशों में, किसी के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। पत्रकारों के अधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित किया गया है। केवल इसलिए कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है, लेखक के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चलाया जाना चाहिए।”

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी लेख को सरकारी अधिकारियों की आलोचना के रूप में देखने मात्र से पत्रकार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है।

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निर्णय ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि असहमति और आलोचना, यहां तक कि सरकारी अधिकारियों की भी, लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है, और पत्रकारों को उनके काम के लिए तब तक दंडित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन साबित न हो जाए।

एक अस्थायी लेकिन महत्वपूर्ण कदम के रूप में, न्यायालय ने एफआईआर के संबंध में उपाध्याय के खिलाफ उठाए जा रहे किसी भी दंडात्मक कदम पर रोक लगा दी, साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी वकील को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

यह मामला चार सप्ताह में न्यायालय में वापस आने वाला है, जिसमें स्थायी वकील से नोटिस का जवाब देने की अपेक्षा की जाती है।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राज्य के वकील को दस्ती नोटिस (प्रत्यक्ष नोटिस) देने की भी अनुमति दी।

Order / Judgement – Abhishek Upadhyay Vs State of U.P.

 

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विवेक कुमार जैन
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