आगरा /नई दिल्ली 11 जनवरी ।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि पत्नी भले ही वह अपने पति के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के डिक्री के बावजूद उसके साथ रहने से इनकार करती है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने मुद्दा यह था,
“क्या एक पति, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री हासिल करता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (4) के आधार पर अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने से मुक्त हो जाएगा, अगर उसकी पत्नी उक्त डिक्री का पालन करने और वैवाहिक घर लौटने से इंकार करती है?”
जस्टिस संजय कुमार द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत पारित वैवाहिक अधिकारों के आदेश का पालन करने से पत्नी द्वारा उचित कारण से इनकार करना उसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं करता।
यह देखते हुए कि प्रतिवादी-पति ने अपनी पत्नी-अपीलकर्ता को उनके बच्चे के गर्भपात के बाद पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसके साथ उसके वैवाहिक घर में दुर्व्यवहार किया, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता-पत्नी के पास वैवाहिक घर में वापस न लौटने के लिए पर्याप्त कारण हैं। इस प्रकार, इसने कहा कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पत्नी द्वारा अनुपालन न किए जाने के बावजूद पति को अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने टिप्पणी की,
“इसलिए दिनेश (पति) ने रीना (पत्नी) द्वारा भरण-पोषण के लिए किए गए दावे से खुद को बचाने के लिए अवज्ञाकारी पुनर्स्थापन डिक्री को बचाव के रूप में पेश किया और जब तक वह तलाकशुदा पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक यह सुरक्षा उसके लाभ के लिए बनी रहेगी। दिनेश द्वारा बनाया गया यह गतिरोध स्पष्ट रूप से उसकी ईमानदारी की कमी को दर्शाता है और अपनी पत्नी रीना के प्रति सभी जिम्मेदारियों से मुकरने के उसके प्रयास को दर्शाता है। इन कारकों को मिलाकर यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि रीना के पास अपने पति दिनेश के समाज से दूर रहने के लिए पर्याप्त से अधिक कारण थे और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित होने के बावजूद उसके साथ रहने से इंकार करना, इसलिए उसके खिलाफ नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरूप, धारा 125 (4) सीआरपीसी के तहत अयोग्यता आकर्षित नहीं हुई और हाईकोर्ट ने इसे लागू करने और यह मानने में गंभीर रूप से गलती की कि रीना फैमिली कोर्ट द्वारा उसे दिए गए भरण-पोषण की हकदार नहीं थी।”
न्यायालय ने झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पत्नी की अपील स्वीकार कर ली, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया गया, जिसमें प्रतिवादी-पति को अपीलकर्ता-पत्नी को 10,000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश पारित करने से पति को अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलेगी।
न्यायालय के अनुसार, पुनर्स्थापना आदेश प्रासंगिक सामग्री के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह भरण-पोषण की पात्रता को निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं करता।
न्यायालय को पत्नी की भरण-पोषण याचिका पर निर्णय लेते समय उसके अलग रहने के कारणों का स्वतंत्र रूप से आकलन करना चाहिए।
न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पत्नी का अपने वैवाहिक घर में वापस लौटने और उसके साथ रहने से इनकार करना सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत इंकार के बराबर है। इसलिए वह प्रावधान के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी।
इसके बजाय न्यायालय ने कहा कि धारा 125 सामाजिक न्याय प्रावधान है, जिसे अभाव और आवारागर्दी को रोकने के लिए बनाया गया। यह चल रहे वैवाहिक विवादों के बावजूद लागू होता है और यहां तक कि तलाकशुदा पत्नियां भी विशिष्ट परिस्थितियों में पात्र हैं।
कीर्तिकांत डी. वडोदरिया बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1996) और अमृता सिंह बनाम रतन सिंह और अन्य (2018) के निर्णय का संदर्भ दिया गया, जहां यह देखा गया,
“पति के कहने पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए केवल एक डिक्री पारित करना और पत्नी द्वारा उसका पालन न करना, अपने आप में धारा 125(4) सीआरपीसी के तहत अयोग्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य के आधार पर यह तय करना होगा कि क्या पत्नी के पास अभी भी इस तरह के डिक्री के बावजूद अपने पति के साथ रहने से इंकार करने का वैध और पर्याप्त कारण है। इस संबंध में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है। यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक विशेष मामले में प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि किसी भी स्थिति में पति द्वारा सुरक्षित वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री और साथ ही पत्नी द्वारा इसका पालन न करना, सीधे तौर पर उसके भरण-पोषण के अधिकार या धारा 125(4) सीआरपीसी के तहत अयोग्यता की प्रयोज्यता का निर्धारण नहीं करेगा।
तदनुसार, अदालत ने पत्नी की अपील को स्वीकार कर लिया और धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के भुगतान के लिए फैमिली कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया।
केस टाइटल: रीना कुमारी @ रीना देवी @ रीना बनाम दिनेश कुमार महतो @ दिनेश कुमार महतो और अन्य
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साभार: लाइव लॉ