मुकदमा वापस लेने के लिये 5 लाख रुपये की मांग का था आरोप
आरोप के चलते वादी की शादी भी टूट गयी
सुप्रीम कोर्ट ने युवती के मुकदमें को कर दिया था निरस्त
आगरा 17 जनवरी ।
मानहानि के आरोप में आरोपित ( नीलम राजपूत पुत्री भोज सिंह निवासनी गढ़ी खान पुर, थाना खेरागढ़, जिला आगरा, हाल निवासनी ग्राम लकावली, थाना ताजगंज, जिला आगरा ) युवती को एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार जितेंद्र सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह निवासी ग्राम लकावली, थाना ताजगंज जिला आगरा ने अदालत में विपक्षी युवती उसके पिता, भाई एवं अन्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्र, अवैध मांग, धोखाधड़ी, मानहानि आदि धारा में अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि विपक्षियों नें षड्यन्त्र रच अवैध रुपया वसूलने एवं उसकी तय शादी तुड़वाने के उद्देश्य से 20 नवम्बर 2019 को उसके विरुद्ध दुराचार, गाली गलौज एवं धमकी देने के आरोप में थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज करा दिया।

28 नवम्बर 2019 को वादी की शादी होनी थीं । 24 नवम्बर 2019 को लग्न टीके का आयोजन था । शादी कें कार्ड भी बँट चुके थे। उक्त मुकदमें के चलतें वादी की शादी टूट गयी। वादी द्वारा हाईकोर्ट की शरण लेने पर हाईकोर्ट ने वादी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी । विवेचक द्वारा उसके बाद भी वादी के विरुद्ध अदालत मे आरोप पत्र प्रेषित करने पर विपक्षियो ने मुकदमें की वापसी हेतु 5 लाख रुपये की मांग की अन्यथा जेल भिजवानें की निरतंर धमकी दी।वादी द्वारा परेशान हो सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने पर 3 फरवरी 23 को सुप्रीम कोर्ट ने थाना ताजगंज में वादी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को समाप्त करने के आदेश दिये। जिससे कुपित हो विपक्षियों ने 7 मई 23 को वादी को रास्ते में घेर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी।
वादी के अधिवक्ता शेखर भदौरिया एवं प्रदीप कुमार के तर्क से सहमति दर्शाते हुये एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने मानहानि आरोप में युवती को मुकदमे के विचारण हेतु तलब करने के आदेश दिये।
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