अदालत ने मुस्लिम व्यक्ति और उसके माता पिता के खिलाफ की गई एफआईआर की खारिज
आगरा/मुंबई २४ अप्रैल ।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तलाक-ए-अहसन तत्काल तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले 2019 अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019, जो तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाता है, केवल तलाक-ए-बिदत के रूप में ज्ञात तात्कालिक और अपरिवर्तनीय तलाक की प्रथा पर लागू होता है और यह इस्लाम के तहत तलाक की पारंपरिक विधि ‘तलाक-ए-अहसन’ पर लागू नहीं होता है।जैसाकि तनवीर अहमद और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में निर्णीत किया गया है ।
न्यायालय ने यह फैसला एक मुस्लिम व्यक्ति और उसके माता-पिता के खिलाफ एक बार में तीन तलाक देने पर रोक लगाने वाले कानून के तहत दर्ज पुलिस केस को खारिज करते हुए सुनाया।
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व्यक्ति ने तलाक-ए-अहसन पद्धति का पालन करते हुए अपनी पत्नी को तलाक दिया था, जिसके तहत एक बार तलाक कहा जाता है और उसके बाद तलाक के प्रभावी होने के लिए 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि होती है। इस्लामी कानून के तहत तलाक के लिए अभी भी यही एक कानूनी तरीका है।
इसके बावजूद, उस पर और उसके माता-पिता पर 2019 के अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई।
न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति संजय देशमुख की पीठ ने कहा कि इस मामले में तलाक का तरीका निषिद्ध श्रेणी में नहीं आता है।
इस जोड़े ने 2023 में शादी की थी और कुछ महीनों तक भारत के अलग-अलग शहरों में साथ रहे। वैवाहिक मतभेदों का सामना करने के बाद, पति ने दिसंबर 2023 में गवाहों की मौजूदगी में एक बार तलाक बोल दिया और इसके बाद औपचारिक नोटिस दिया।
90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के दौरान दंपति ने फिर से साथ रहना शुरू नहीं किया, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रभावी हो गया।
बाद में पत्नी ने जलगांव के भुसावल बाजार पेठ पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि 2019 के अधिनियम के तहत तलाक अवैध था क्योंकि तलाक अपरिवर्तनीय था। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले इस फैसले का हिस्सा थे और उन्हें भी समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
पति ने अदालत में तर्क दिया कि उसने तलाक-ए-अहसन पद्धति का पालन किया था जो तलाक-ए-बिदत (तत्काल तीन तलाक) के समान नहीं है। उनके वकीलों ने पहले के अदालती फैसलों का हवाला दिया जिसमें तलाक-ए-अहसन को मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के वैध और स्वीकार्य रूप के रूप में मान्यता दी गई थी। ससुराल वालों ने यह भी कहा कि इस फैसले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
इसका विरोध करते हुए पत्नी ने तर्क दिया कि तलाक अभी भी “अपरिवर्तनीय” है और इसलिए, इसे अधिनियम के तहत अवैध माना जाना चाहिए और मामले को ट्रायल में ले जाना चाहिए।हालांकि, उच्च न्यायालय ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य स्पष्ट रूप से केवल उन तलाकों पर प्रतिबंध लगाना है जो बिना किसी सुलह की संभावना के तुरंत हो जाते हैं।इसके अलावा, यह ससुराल वालों पर निर्देशित नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के उपयोग को भी खारिज कर दिया, जो साझा आपराधिक इरादे से संबंधित है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि “ऐसी एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। तलाक की घोषणा का एक साझा इरादा नहीं हो सकता।”
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने 2019 के कानून में “तलाक” की परिभाषा का उल्लेख किया, जो ऐसे तलाक पर लागू होता है जो तत्काल और अपरिवर्तनीय होते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तलाक-ए-अहसन जैसे तलाक के अन्य रूप इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
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न्यायालय ने यह भी नोट किया कि एफआईआर में भी यह कहा गया था कि पति ने तलाक-ए-अहसन पद्धति का पालन किया था और एक औपचारिक नोटिस भेजा था, जो स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप था।
इसलिए, इसने एफआईआर और भुसावल न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।
पति और उसके माता-पिता की ओर से अधिवक्ता एसएस काजी पेश हुए।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक एडी वांगे पेश हुए।
पत्नी की ओर से अधिवक्ता शेख मोहम्मद नसीर ए और शेख मुदस्सिर अब्दुल हामिद पेश हुए।
Attachment – Tanveer_Ahmed_and_Ors_v_State_of_Maharashtra
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साभार: बार & बेंच
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