दिल्ली कोर्ट ने बेटे को घर से बेदखल करने पर लगाई रोक,संपत्ति में ‘तीसरे पक्ष का हित’ बनाने पर भी पाबंदी

आगरा/नई दिल्ली: साकेत कोर्ट के सिविल जज (ACJ-cum-CCJ-cum-ARC) माननीय तरुणप्रीत कौर ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए पिता और भाई को निर्देश दिया है कि वे मुकदमे के लंबित रहने तक वादी (बेटे और बेटी) को संपत्ति से जबरन बेदखल न करें और न ही संपत्ति में कोई तीसरा पक्ष (Third-party interest) बनाने […]

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