सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्लम एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ‘जनगणना की गई झुग्गी-झोपड़ियां’ भी ‘झुग्गी-झोपड़ियां’ हैं, पुनर्विकास के लिए अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं

आगरा /नई दिल्ली 12 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब किसी झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र को ‘जनगणना की गई झुग्गी-झोपड़ियां’ घोषित कर दिया जाता है, यानी सरकारी या नगर निगम के उपक्रम की भूमि पर स्थित झुग्गियां, तो ऐसी झुग्गियां महाराष्ट्र झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 (महाराष्ट्र स्लम एक्ट ) […]

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