अवैध हथियार रखने के दोषी को 5 साल की कैद

आगरा ३१ जुलाई । अवैध तमंचा और कारतूस रखने के मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 (एडीजे-3) माननीय विकास गोयल ने आरोपी मोनू पुत्र चंद्रभान को दोषी पाते हुए पांच साल की कैद और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 11 सितंबर 2020 का है, जब न्यू आगरा थाने […]

Continue Reading