इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि घटना की तिथि और समय का जिक्र न होने पर प्राथमिकी में हुई त्रुटि को जांच के दौरान ठीक नहीं किया जा सकता
आगरा/प्रयागराज 19 नवंबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि, जैसे कि प्राथमिकी में दर्ज तिथि और समय का उल्लेख न होना, विवेचना के दौरान ठीक नहीं की जा सकती। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जापुर द्वारा दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेने के कार्य को, […]
Continue Reading