सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही में हिंदी के उपयोग पर आपत्ति जताई, अंग्रेजी को बताया आधिकारिक भाषा

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आगरा/ नई दिल्ली 16 सितंबर ।

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता द्वारा हिंदी में दलीलें पेश करने पर आपत्ति जताई, इस बात पर जोर देते हुए कि न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई कर रही थी।

यह मामला याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा दहेज और क्रूरता के एक मामले को बस्ती जिले से प्रयागराज स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका से जुड़ा था, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी थी।

सुनवाई के दौरान, जैसे ही याचिकाकर्ता ने हिंदी में अपनी दलीलें पेश करना शुरू किया, न्यायमूर्ति रॉय ने उन्हें याद दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी में होती है।

न्यायमूर्ति रॉय ने कहा,

“यह न्यायालय अपनी कार्यवाही अंग्रेजी में करता है। आपने व्यक्तिगत रूप से पेश किया, और हमने आपको अपनी बात पूरी तरह से कहने के लिए बाधित नहीं किया। दो न्यायाधीश मौजूद हैं। आप यह सुनिश्चित किए बिना हिंदी में दलीलें पेश नहीं कर सकते कि न्यायालय आपको समझ रहा है।”

इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी में अपनी दलीलें पेश करने पर सहमति जताई, और कार्यवाही फिर से शुरू हुई। अंतत: मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत, संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने तक सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होनी चाहिए। यह प्रावधान हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।

हालांकि, यह सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 348 के अनुसार, कानूनों और निर्णयों के आधिकारिक पाठ भी अंग्रेजी में होने चाहिए।

यह पहली बार नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय में भाषा की बाधा एक मुद्दा बनी है। 2022 में, जब एक याचिकाकर्ता ने हिंदी में दलीलें पेश करने का प्रयास किया, तो जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने उन्हें याद दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है।

उस मामले में, याचिकाकर्ता को उचित भाषा में अपनी दलीलें पेश करने में सहायता करने के लिए एक वकील नियुक्त किया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाने के लिए न्यायिक शिक्षा और कार्यवाही क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की वकालत की।

उन्होंने वकीलों के लिए अपनी पसंदीदा भाषाओं में मामले पेश करने की संभावना पर जोर दिया और सुझाव दिया कि स्थानीय भाषाएं देश में न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

जनवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की योजना शुरू की, जो भारत की सर्वोच्च अदालतों में भाषा के उपयोग के बारे में चल रही चर्चाओं को दर्शाता है।

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विवेक कुमार जैन
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