सर्वोच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मार्च के फैसले के खिलाफ पंजाब राज्य की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।
आगरा /नई दिल्ली 19 अक्टूबर ।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा स्वयंभू संत और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 2015 के तीन बेअदबी मामलों में कार्यवाही पर लगाई गई रोक हटा दी।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कार्यवाही पर रोक के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
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पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मार्च के फैसले के खिलाफ पंजाब राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तीन बेअदबी मामलों में सिंह के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।
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यह मुद्दा फरीदकोट जिले के बरगारी में कई घटनाओं से उत्पन्न हुआ, जहां पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ/स्वरूप का कथित तौर पर अपमान किया गया था और वह गायब हो गया था।
पिछले साल फरवरी में, शीर्ष अदालत ने तीन बेअदबी मामलों में सिंह और डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायियों के खिलाफ मुकदमे को फरीदकोट की एक अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। यह कदम मामले में आरोपी डेरा अनुयायी प्रदीप सिंह कटारिया की गोली मारकर हत्या के बाद उठाया गया था।
दिसंबर 2021 में, सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख कर मांग की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 2015 की तीन बेअदबी एफआईआर की जांच जारी रखे।

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पंजाब राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंह एडवोकेट विवेक जैन और रजत भारद्वाज के साथ पेश हुए।
सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर पेश हुईं।
[पंजाब बनाम संत गुरमीत राम रहीम सिंह और अन्य]
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साभार: बार & बेंच
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