आगरा /रामपुर 25 फ़रवरी ।
समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेट अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा हो गए। अब्दुल्ला आजम ने करीब 17 महीने जेल में बिताए। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व SP एमएलए अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने की चर्चा शुरू हो गई थी।
बता दें, पूर्व एमएलए अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि, रामपुर कोर्ट में शत्रु संपत्ति का केस चलने के कारण उनको रिहा नहीं किया गया था।
रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 नई धाराएं जोड़ने की अपील भी की थी। मगर कोर्ट ने रामपुर पुलिस की अपील खारिज कर दी गई और अब्दुल्लाह आजम को जमानत मिल गई।
इसके अलावा, रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट के जज माननीय शोभित बंसल ने अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था।
गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम खां को 18 अक्टूबर, 2023 में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस और अन्य मामलो मे 7 साल की सजा होने सुनाई गई थी।
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साभार: लाइव लॉ