वादी मुकदमा ने बीएसए डीजल इंजन की नैरोबी केन्या मे की थी सप्लाई
भुगतान की सुनिश्चितता हेतु विपक्षी से ली थी पॉलिसी
आगरा ६ मई ।
आगरा स्थाई लोक अदालत नें एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थानीय शाखा एवं मुंबई शाखा से वादी मुकदमा को 17, 54,922/- रुपयें दिलाने के आदेश दिये हैं ।
मामले के अनुसार बीएस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज (इंडिया) यूनिट नम्बर 1, नवल गंज आगरा के पार्टनर नरेंद्र सिंह ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संजय प्लेस स्थित स्थानीय कार्यालय एवं मुंबई स्थित कार्यालय को पक्षकार बना स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि उनकीं फर्म डीजल इंजन पम्प सेट्स, जनरेटिंग सेट्स एवं उनकें पार्ट्स के निर्माण एवं विक्रय तथा निर्यात का कारोबार करती है।
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मशीनरी वर्ल्ड लिमिटेड नैरोबी केन्या के डायरेक्टर द्वारा ऑडर देने पर वादी की फर्म नें विपक्षी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से विदेशी व्यवसायी से भुगतान की सुनिश्चितता हेतु शिपमेंट्स (कम्प्रेनशिव) रिस्क पॉलसी ली। उक्त पॉलसी के अंतर्गत यदि माल ले कर पेमेंट नहीँ होने पर भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है।
वादी फर्म ने समस्त औपचारिकता पूर्ण कर मशीनरी वर्ल्ड लिमिटेड नैरोबी केन्या कें डायरेक्टर को कंटेनर से 140 बीएसए दस हॉर्स पावर कें डीजल इंजन, पार्ट्स, पैकिंग लिस्ट सहित भेज दिये गये। वहां से अधूरा पेमेंट कर शेष राशि रोकने पर वादी नें विपक्षी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से शिकायत की।
कई बार स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलनें पर वादी के द्वारा स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर करने पर अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम एवं पदमजा शर्मा ने वादी को आदेश पारित करने के एक माह कें अंदर 17,54,922/- रुपयें दिलानें के आदेश दिये।
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