ढाबा संचालक एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज के आदेश

अपराध न्यायालय मुख्य सुर्खियां
अश्लील हरकत, मारपीट, दलित उत्पीड़न का लगा आरोप
महिला सफाई कर्मचारी ने लगाया आरोप

आगरा 4 सितंबर ।

ढाबा संचालक सहित चार के विरुद्ध अश्लील हरकत, छेड़छाड़, दलित उत्पीड़न, मारपीट आदि धारा के आरोप के तहत विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष किरावली को दिये हैं।

 

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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह 23 जून 24 की शाम 6-30 बजें करीब गोपुरम ढाबे पर साफ सफाई का काम समाप्त कर अपने गांव सकतपुर जा रही थी।

कोल्डस्टोर के पीछे वाले रास्ते पर गायत्री ढाबे के संचालक उदय सिंह निवासी बमरौली कटारा, अखिलेश उर्फ कलुआ, आशुतोष उर्फ आशु एवं शरद निवासीगण मिढ़ाकुर ने उसे जबरन रोक गोपुरम ढाबे पर काम छोड़ अपने यहां काम करने  की धमकी दी।

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मना करने पर वादनी को जबरन पकड़ अपने ढाबे पर ले जाने लगे, इस दौरान उन्होंने अश्लील हरकत, छेड़छाड़, जाति सूचक शब्द का उच्चारण करते हुये वादनी के साथ मारपीट की।

वादनी के अधिवक्ता आसिफ आजाद के तर्क पर विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष किरावली को दिये हैं।

विवेक कुमार जैन
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