संगीन घटना के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया था मुकदमा
आगरा 21 फ़रवरी ।
अपने जीजा के साथ पति से मारपीट एवं उस पर पेट्रोल डाल जला कर हत्या के मामले में सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने पत्नी एवं साडू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार ने अपने अधिवक्ताओं वीनेश कुमार सोनी एवं गौरव सिंह के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वादी के पुत्र रोहित कुमार की शादी श्रीमती सपना के साथ हुई थी।
घटना से कुछ समय पूर्व से वादी की पुत्र वधु अपने जीजा ज्ञान सिंह के सिकन्दरा स्थित आवास पर रह रहीं थी। वादी का पुत्र रोहित कुमार 27 अक्टूबर 24 को अपनी पत्नी श्रीमती सपना को बुलाने साडू ज्ञान सिंह के घर गया था।
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वादी के अनुसार वहाँ उसकी पुत्र वधु एवं उसके जीजा ज्ञान सिंह ने वादी के पुत्र के साथ मारपीट एवं उस पर पैट्रोल डाल जला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा वादी के पुत्र का पोस्टमार्टम कराने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं करने पर वादी ने पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र प्रेषित किया।उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह नें मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिये।
सीजेएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उक्त मामले में अज्ञात के विरुद मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करे।बिना किसी ठोस सबूत के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करे।
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