लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा: २९ जुलाई ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में सत्य प्रकाश कोठारी और कृष्ण कुमार कोठारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।दोनों आरोपी बालकिशन कोठारी के पुत्र और मधु नगर, सदर, आगरा के निवासी हैं।

यह आदेश दीपेश बोहरा पुत्र स्वर्गीय अनिल सिंह बोहरा (निवासी ओल्ड सिद्धार्थ अपार्टमेंट, खंदारी) द्वारा अपने अधिवक्ता अशोक कुमार तिलक के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र के बाद आया है।

दीपेश बोहरा ने आरोप लगाया है कि वह “चक्रेशरी जेम्स” नामक फर्म का संचालन करते हैं और नगीनों तथा आभूषणों का कारोबार करते हैं।वर्ष 2019 में सत्य प्रकाश कोठारी और कृष्ण कुमार कोठारी ने उनसे 12 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे, यह वादा करते हुए कि वे इसे जल्द ही चुका देंगे।

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कई साल बीत जाने के बाद भी आरोपी भाइयों ने यह रकम नहीं लौटाई।दीपेश बोहरा के अनुसार, इसी बीच वर्ष 2022 में उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में जेल जाना पड़ा और उनके पिता अनिल सिंह बोहरा का भी निधन हो गया, जिसके कारण वह व्यस्त रहे।जब उन्होंने दोबारा अपनी रकम के लिए तगादा किया, तो कथित तौर पर आरोपी भाइयों ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी।

वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, सीजेएम ने न्यू आगरा के थानाध्यक्ष को आरोपी भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने का आदेश दिया है।

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विवेक कुमार जैन
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