आगरा 13 सितंबर ।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर मा० जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में दिनांक 14.09.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिसकी तैयारियो को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में डीडीओ, आगरा, पुलिस विभाग की ओर से नोडल अधिकारी, एलडीएम केनरा बैंक, टोरेंट पावर, आगरा ट्रैफिक पुलिस के आधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता डा.दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित टोरेंट पावर के आधिकारी को एवम लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, केनरा बैंक आगरा को निर्देशित किया गया की बैंक ऋण से संबंधित एवम विद्युत संबंधी मामलों में अधिक से अधिक वादकारियो को लाभ दिए जानें का प्रयास करें तथा सभी बैंक आधिकारीगण को निर्देशित करें कि आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ दिए जाने का प्रयास करें।
साथ ही जनपद आगरा के आम जनमानस को यह कहा गया की जिन वादकारियों के राजस्व न्यायालयो में, पुलिस आयुक्त के न्यायालयो, कमर्शियल न्यायालयो में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालयो एवम समस्त खण्ड विकास कार्यालय में यदि वाद लंबित है तो वह सम्बंधित कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राष्ट्रीय लोक अदालत लाभ प्राप्त कर सकता है।
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साथ ही अपने वादों का निस्तारण प्री- लिटिगेशन स्तर एवम लम्बित वादों का निस्तारण पक्षकरो की सहमति व आपसी समझौते के माध्यम से करा सकते है ।
इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि आप किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-419-0234 और 15 100 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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