कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ कथित झूठे ड्रग्स मामले पर डीजीपी से मांगी रिपोर्ट
आगरा / चंडीगढ़ 16 सितंबर।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को ड्रग्स मामले में झूठे फंसाने के आरोप पर कड़ा रुख अपनाया, जिसमें कहा गया कि पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का दुरुपयोग कानून पालन में जनता के विश्वास को कम करता है और ड्रग से संबंधित अपराधों से निपटने के वास्तविक प्रयासों से ध्यान हटाता है।
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यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता पर पुलिस अधिकारियों द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई थी, क्योंकि उसने सड़क पर गाड़ी चलाते समय उन्हें ओवरटेक करने के लिए साइड नहीं दी थी।
जस्टिस कीर्ति सिंह ने मामले की जांच करने तथा याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने वाले संबंधित दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए हलफनामे के रूप में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए डीजीपी पंजाब से रिपोर्ट मांगी।

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया,
“हाल के दिनों में पुलिस की मनमानी की घटनाएं हुई हैं, जहां निर्दोष नागरिकों को परेशान किया जा रहा है तथा उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये कार्रवाइयां अक्सर सत्ता के दुरुपयोग तथा जवाबदेही की कमी से उत्पन्न होती हैं, जिससे मामूली मुठभेड़ों की नियमित जांच कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए दर्दनाक अनुभव बन जाती है। निर्दोष लोग खुद को कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ पाते हैं, उन पर निराधार आरोप लगते हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है तथा उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।”
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इस तरह से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का दुरुपयोग कानून पालन में जनता के विश्वास को कमजोर करता है तथा नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से निपटने के वास्तविक प्रयासों से ध्यान हटाता है, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुधारों तथा सख्त निगरानी की नियमित आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
ये टिप्पणियां बीएनएसएस की धारा 483 के तहत लवप्रीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिन्हें पंजाब के कपूरथला जिले में
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 22 के तहत दर्ज एफआइआर में गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर के अनुसार, सिंह ने कथित तौर पर पुलिस को देखकर तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और उन्हें नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 24 जून को धान के खेत का निरीक्षण करने के बाद याचिकाकर्ता अपनी कार में वापस आ रहा था। चूंकि सड़क संकरी थी और पुलिस वाहन उसकी कार के पीछे था, जब वह एक चौड़ी सड़क पर पहुंचा तो याचिकाकर्ता ने उसे गुजरने देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ा दिया।

यह कहा गया कि पुलिस अधिकारी नाराज हो गए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने उन्हें पहले जाने का रास्ता नहीं दिया और याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 02 महीने और 15 दिनों की वास्तविक हिरासत का सामना किया है। वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। रिकॉर्ड में दर्ज एफएसएल रिपोर्ट से पता चला कि भेजे गए नमूने पैरासिटामोल थे।
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प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने नोट किया,
“एफएसएल रिपोर्ट, जिसमें यह पाया गया कि बरामद कैप्सूल में केवल साल्ट एसिटामिनोफेन (पैरासिटामोल) है।”
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता नियमित जमानत का हकदार है।
जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों पर अनुकरणीय लागत लगाई जानी चाहिए।
मामले को 20 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए इसने जिले के एसएसपी को सुनवाई की अगली तारीख पर न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
केस टाइटल- लवप्रीत सिंह @ लवली बनाम पंजाब राज्य
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