अछनेरा में तीन सौ वर्ष प्राचीन नरसिंह भगवान मन्दिर का प्रकरण में हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
भरतपुर के महाराजा सूरज मल ने कराया था मन्दिर का निर्माण,मन्दिर से वेशकीमती जमीन जुड़ी हैं
एडीजें 15 ने 6 फरवरी 25 को मन्दिर समिति भंग कर नई समिति का गठन के एसडीएम किरावली को दिये थे आदेश

आगरा 21 मार्च ।

अछनेरा कस्बे के मोहल्ला राठिया स्थित भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित तीन सौ वर्ष प्राचीन भगवान नरसिंह मन्दिर की समिति विवाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार अछनेरा कस्बे के मोहल्ला राठिया मे भरतपुर के महाराजा सूरज मल द्वारा तीन सौ वर्ष पूर्व भगवान नरसिंह के मन्दिर का निर्माण कराया गया था। जिसका संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता था महाराजा सूरज मल द्वारा मन्दिर कें रखरखाव, आरती प्रसाद एवं धार्मिक आयोजनों को संम्पन करानें हेतु जमीन आदि भी दान की गई थी।

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महाराजा सूरजमल की मृत्यु के कुछ समय बाद मन्दिर ट्रस्ट निष्क्रिय होने पर उक्त मन्दिर सार्वजनिक हो गया। क्षेत्रीय लोगों ने समिति का गठन कर मन्दिर का संचालन शुरू कर दिया।

जिसमें तीज त्योहारो पर धार्मिक आयोजन कराये जाते थे। मन्दिर से जुड़ी वेश कीमती जमीन पर विवाद शुरू होने पर उक्त मामला अदालत मे जाने पर एडीजें 15 ने 6 फरवरी 25 को प्रबंध समिति भंग कर नई समिति का गठन कराने के एसडीएम किरावली को आदेश दिये थे।

उक्त आदेश के विरुद्ध लक्ष्मी नरायन शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में अपील करने पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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