कंगना रनौत के मामले में सोमवार को आगरा कोर्ट मे हुई सुनवाई । इंस्पेक्टर न्यू आगरा ने वादी और गवाहों के बयान किये दर्ज़, अब 27 फरवरी को होगी सुनवाई

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 10 फ़रवरी ।

हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रानौत के विरुद्ध किसानों के अपमान एवं राजद्रोह के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में आज सुनवाई हुई । पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई । अब मामले में सुनवाई के लिए 27 फरवरी नियत की गई है।

ज्ञात हो कि विगत तिथि पर कोर्ट ने थाना न्यू आगरा से वादी एवं गवाहों के बयानो के संदर्भ में जांच कर आख्या 8 फरवरी 25 को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया था।इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजवीर सिंह ने वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एवं गवाह राजेंद्र गुप्ता धीरज एडवोकेट एवं अजय सागर निमेष एडवोकेट के बयान दर्ज कर लिए गए हैं ।

सोमवार को पुलिस द्वारा कोर्ट में आख्या प्रस्तुत कर दी गई ज्ञातव्य है कि राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने कंगना रनौत के विरुद्ध किसानों के प्रति अमर्यादित टिप्पणी कर उन्हें हत्यारा बलात्कारी और अलगाव वादी बताने तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का अपमान करने एवं आजादी को महात्मा गांधी के भीख के कटोरे में मिली बताकर राष्ट्र के शहीदों क्रांतिकारियों एवं स्वत्रता सेनानियों का अपमान करने के आरोप में उक्त वाद कोर्ट में 11 सितंबर 2024 को प्रस्तुत किया था।

जिसमें वादी अधिवक्ता एवं गवाहों के बयानों के बाद कोर्ट ने कंगना रनौत को हिमाचल कुल्लू मनाली एवं दिल्ली के पते पर तीन बार नोटिस भेज कर निर्देश दिया था कि कंगना स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें कि सुनवाई कराना चाहती हैं अथवा अपना पक्ष रखना चाहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कंगना रनौत न तो स्वयं हाजिर हुई और ना ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता हाजिर हुआ।

तब कोर्ट ने नोटिस की तामिलात पर्याप्त मानते हुए आगे की सुनवाई हेतु थाना न्यू आगरा से उक्त मामले में वादी एवं गवाहों के बयानों की जांच कर व्याख्या 8 फरवरी 2025 को प्रस्तुत करने के आदेश किये। जिसमें इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजवीर सिंह द्वारा वादी रमाशंकर शर्मा एडवोकेट एवं गवाहों राजेंद्र गुप्ता धीरज एवं अजय सागर निमेष के बयान दर्ज किया जा चुके हैं।

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विवेक कुमार जैन
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