अदालत के आदेश की अवमानना के चलते थानाध्यक्ष लोहामंडी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त को अदालत ने दिए निर्देश

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आगरा ९ जुलाई ।

अदालत के आदेशों का पालन न करने पर आगरा की एक अदालत ने थाना लोहामंडी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं।

अदालत ने थानाध्यक्ष के कृत्य को सरकारी कार्य के प्रति “अत्यंत उपेक्षा एवं लापरवाही का द्योतक” माना है, जिसके कारण एक महत्वपूर्ण मुकदमे के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

यह मामला थाना लोहामंडी में दर्ज तेजाब हमले से गंभीर रूप से घायल एक पीड़िता से संबंधित है। इस मामले में पिछले दो वर्षों से जिला कारागार में बंद आरोपी सुनील के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है।

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मुकदमे की सुनवाई के दौरान, पीड़िता की चिकित्सकीय जांच करने वाली डॉ. आराधना सिंह की गवाही होनी थी। अदालत ने डॉ. आराधना सिंह को पेश करने के लिए समन जारी कर थानाध्यक्ष लोहामंडी को उन्हें अदालत में हाजिर कराने का निर्देश दिया था।

हालांकि, थानाध्यक्ष ने अदालत के इस स्पष्ट आदेश का पालन नहीं किया, जिससे गवाही नहीं हो सकी और मुकदमे की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई। अदालत ने थानाध्यक्ष की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस आयुक्त को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है।

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विवेक कुमार जैन
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