संभल में संपत्ति के विध्वंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर, शुक्रवार को मामले पर सुनवाई

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आगरा /नई दिल्ली 24 जनवरी ।

सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के देश भर में विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी ।

याचिकाकर्ता का दावा है कि संभल में स्थित उनकी संपत्ति के एक हिस्से को अधिकारियों ने 10 और 11 जनवरी, 2025 के बीच बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के ध्वस्त कर दिया, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे ।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष मामला शुक्रवार यानी 24 जनवरी को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया।

देश भर में विध्वंस के संबंध में आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली दो अन्य अवमानना याचिकाएं भी न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इनमें से एक याचिका असम के 47 निवासियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई। दूसरी याचिका सुम्मास्त पत्नी मुस्लिम जमात द्वारा दायर की गई, जिसमें गुजरात के अधिकारियों द्वारा मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किए जाने का आरोप

13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के घर/संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती कि वह किसी अपराध में आरोपी या दोषी है। न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण से पहले पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया गया। इनमें शामिल हैं –

(i) स्थानीय नगरपालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, वापस किए जाने योग्य पूर्व कारण बताओ नोटिस के बिना कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) नामित प्राधिकारी पीड़ित पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगा। ऐसी सुनवाई के मिनट रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्राधिकारी के अंतिम आदेश में नोटिस प्राप्तकर्ता की दलीलें, प्राधिकारी के निष्कर्ष और कारण शामिल होंगे, कि क्या अनधिकृत निर्माण समझौता योग्य है और क्या पूरे निर्माण को ध्वस्त किया जाना है ? आदेश में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि ध्वस्तीकरण का चरम कदम ही एकमात्र विकल्प क्यों उपलब्ध है ?

(iii) ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होने के बाद, प्रभावित पक्ष को उचित मंच के समक्ष ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।
न्यायालय ने यह भी माना कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभियोजन के अलावा अवमानना कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है। यदि कोई ध्वस्तीकरण न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को हर्जाने के भुगतान के अलावा ध्वस्त संपत्ति की व्यक्तिगत लागत पर प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

केस टाइटल: मोहम्मद गयूर बनाम राजेंद्र पेंसिया और अन्य

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साभार: लाइव लॉ

विवेक कुमार जैन
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