बैंक में बंधक फ्लैट के नाम पर लिए थे पैंतीस लाख रुपये
आगरा 22 नवंबर ।
धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव के आदेश पर विशाल गोयल एवं उसकी पत्नी श्रीमती प्रीति गोयल निवासी गण सारंग रेजीडेंसी विजय नगर थाना हरीपर्वत के विरुद्ध थाना लोहामंडी में मुकदमा दर्ज हुआ।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा पंकज यादव पुत्र कृष्ण कुमार यादव निवासी घास की मंडी लोहामंडी ने अपनी अधिवक्ता रेखा चौहान के माध्यम से एसीजेएम 5 की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि वादी ने आरोपी दम्पत्ति से उनके फ्लैट का सौदा 70 लाख रुपये में तय कर उन्हें 35 लाख रुपये अदा भी कर दिये थे।
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वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त फ्लैट पर बैंक का लोन होने एवं फ्लैट बंधक होने के कारण उसको विक्रय नहीँ किया जा सकता। वादी द्वारा अपनी रकम वापस मांगें जाने पर आरोपी दम्पत्ति ने वादी की रकम वापस नहीं की।
वादी के प्रार्थना पत्र पर एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव के आदेश पर थाना लोहामंडी में दम्पत्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।
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