सीजेएम अदालत नें 15 दिसम्बर के लिये आख्या की तलब
आगरा 06 दिसम्बर ।
बिना बिजली उपयोग किये लाखों रुपये का विद्युत बिल प्रेषित कर जबरन वसूली के मामले में आगरा के एडीएम फाइनेंस, अधिशासी अभियंता सहित 8 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने 15 दिसम्बर के लिये आख्या तलब की है ।
मामले के अनुसार प्रार्थी रमेश चंद चौधरी पुत्र स्व.रामदयाल सिंह निवासी दीक्षा केसीआर टाउन, ग्वालियर रोड, थाना मलपुरा ने अपने अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत के माध्यम से सीजेएम की अदालत में तहसील सदर के अमीन सभय राज विन्द, शाखा प्रबंधक एसबीआई अकोला, अधिशासी अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड अजय कुमार, एसएडीओ, जेई, उपजिलाधिकारी सदर एवं एडीएम एफ .आर. के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि प्रार्थी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग अकोला में कार्यरत है।
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पढ़ाई के दौरान प्रार्थी ने गांव बरौली अहीर में वर्ष 1999 में बहैसियत किरायेदार के रूप में बिजली का कनेक्शन लिया था। 2001 में विद्युत विभाग को सूचना दें प्रार्थी ने उक्त मकान खाली कर दिया था ।
वर्ष 2002 में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगने पर पोस्टिंग के कारण वह अलग अलग जगहों पर रहने लगा। विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध 1,76,592/- रुपयें की वसूली के दो बिल निकाल एसडीएम सदर के आदेश पर अमीन ने बैंक अधिकारियों से प्रार्थी के खाते से उसे बिना अवगत कराएं 95,245/- रुपये वसूल लिये। शेष 81,369/- रुपयें की वसूली हेतु पुनः बैंक को पत्र प्रेषित कर दिया।
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प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उस पर कोई विद्युत बिल बकाया नहीँ हैं।वह वर्ष 2001 से बरौली अहीर में कभी नहीं रहा।
प्रार्थी रमेश चंद के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम माननीय अचलप्रताप सिंह ने विपक्षी गण को आदेश दिये की वह प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन के सम्बन्ध में अपना अपना पक्ष 15 दिसम्बर तक अदालत में प्रस्तुत करें।
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